हाईकोर्ट ने दिया कंपनी को 1.16 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश गुवाहाटी। असम की गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह नेशनल हाईवे-29 के निर्माण में एक स्थानीय भूस्वामी की संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करे। कोर्ट ने कहा कि नागरिक को उसकी संपत्ति के लाभप्रद इस्तेमाल से वंचित करना उसके मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। कोहिमा के रहने वाले एक सख्स ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि एनएच-29 को फोर-लेन बनाने में की गई खुदाई और मिट्टी कटाई की वजह से उनके क्षेत्र में भूस्खलन हो गया।


