रायपुर।छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को न्यायपालिका से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मामले से जुड़े दो अलग-अलग प्रकरणों में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (एसीबी/ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामलों में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में दलीलें सुनने के बाद 12 दिसंबर, 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चैतन्य बघेल की कथित भूमिका इस मामले के अन्य वरिष्ठ आरोपियों की तुलना में काफी कम पाई गई है।


