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हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

जुर्म 2

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मई को होगी। इससे छह फरवरी को रोहिणी कोर्ट ने सुशील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी । उसी फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। सुशील कुमार मई 2021 में हुए सागर हत्याकांड में आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सागर हत्या के मामले में 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी। तब शीर्ष अदालत ने सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी थी और एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सागर धनखड़ के पिता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को स्वीकार किया था। याचिका में सुशील को जमानत देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि सुशील और अन्य लोगों पर 4 मई, 2021 को कथित संपत्ति विवाद को लेकर शहर के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग स्थल में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर जानलेवा हमला करने के आरोप है। अक्टूबर 2022 में, दिल्ली की एक निचली अदालत ने सुशील कुमार और 17 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे उनके मुकदमे की शुरुआत हुई थी।

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