वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा संवैधानिक झटका लगा है, जिसमें अदालत ने उनके द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। इस फैसले से भड़के राष्ट्रपति ट्रंप ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए सेक्शन 122 के तहत दुनिया भर से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत का नया वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह नया टैरिफ 150 दिनों तक प्रभावी रह सकता है जिसके बाद इसे विस्तार देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी अनिवार्य होगी। व्हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने साफ किया कि भले ही अदालत ने उनकी पिछली नीति को पलट दिया हो लेकिन भारत के साथ अमेरिका का हालिया व्यापार समझौता पूरी तरह कायम रहेगा और दोनों देशों के रिश्तों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।


