मुंबई। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने चेंगलपट्टू सिविल कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद चेंगलपट्टू कोर्ट में मामले की आगे की सुनवाई या कोई नया कदम नहीं उठाया जा सकेगा। हाई कोर्ट ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख निर्धारित की है। जानकारी के अनुसार, श्रीदेवी ने वर्ष 1988 में चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड स्थित संबंदा मुदलियार परिवार से लगभग 4.77 एकड़ जमीन खरीदी थी। यह संपत्ति पिछले करीब 37 वर्षों से उनके परिवार के कब्जे में बताई जाती है। हाल ही में इस जमीन पर स्वामित्व को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया, जब नटराजन और शिवगामी नामक दो लोगों ने स्वयं को चंद्रशेखरन मुदलियार की दूसरी पत्नी की संतान बताते हुए इस संपत्ति पर अपना अधिकार जताया।


