नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के भारत में निवास से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए प्रावधानों के तहत अब विदेशी नागरिक 180 दिन पूरे होने का इंतजार किए बिना अपने प्रवास के दौरान किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहले 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था।
नए नियमों में ऑनलाइन अपील की सुविधा भी जोड़ी गई है। किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आयुक्त के समक्ष 30 दिनों के भीतर डिजिटल माध्यम से अपील दर्ज कर सकेगा। सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा और मामलों का निस्तारण 60 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा। देर से रजिस्ट्रेशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार होगा।


