नई दिल्ली। सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उठे सवालों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोर्ड से जवाब तलब किया है। छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा दायर याचिका में नई मूल्यांकन व्यवस्था में कथित खामियों और अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत की खंडपीठ ने सीबीएसई को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान सीबीएसई ने याचिका का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया। बोर्ड की ओर से कहा गया कि छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया उपलब्ध है तथा इसकी समय-सीमा भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। सीबीएसई ने अदालत से याचिका को खारिज करने की मांग की।


