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भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और हथियार खरीदने के आरोप में 5 को आजीवन कारावास

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कोलकाता। कोलकाता की एक कोर्ट ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के पांच सदस्यों को जिनमें से दो बांग्लादेशी नागरिक हैं, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और इस उद्देश्य के लिए हथियार खरीदने का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी समूह जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के कार्यकर्ता भारत के कई राज्यों में बम विस्फोट जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने सितंबर 2016 में पश्चिम बंगाल और असम से छह आरोपियों को विस्फोटक, आईईडी, भारत में विस्फोट करने की उनकी योजना के दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया था। सिटी सत्र अदालत के विशेष न्यायाधीश रोहन सिन्हा ने छह आरोपियों में से पांच को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिकों अनवर हुसैन फारुक और मोहम्मद रुबेल, पश्चिम बंगाल के बर्धमान निवासी मौलाना यूसुफ एस के और असम निवासियों मोहम्मद साहिदुल इस्लाम और जबीरुल इस्लाम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। छठे आरोपी बर्धमान निवासी अब्दुल कलाम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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