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SC/ST एक्ट मामलों में प्रशासनिक जांच अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रशासनिक जांच होना अनिवार्य है। अदालत ने कानून के दुरुपयोग को रोकने और उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह टिप्पणी की। इसी आधार पर तमिलनाडु के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा कि बिना प्राथमिक जांच के सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश देना कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

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