लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब मजदूर केवल आधार कार्ड और 90 दिनों के कार्य प्रमाण के आधार पर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बना दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक योजनाओं से जुड़ सकें।
सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को पेंशन, स्वास्थ्य उपचार, बच्चों की शिक्षा सहायता, कौशल प्रशिक्षण और बेटियों के विवाह जैसी कई लाभकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही श्रमिकों को रोजगार से जुड़ी अन्य सहायता योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी।
यदि कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है, तो उसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 18001805412 पर की जा सकती है। सरकार ने श्रमिकों से अपील की है कि वे सीधे अधिकृत माध्यमों से ही पंजीकरण कराएं।


