नई दिल्ली। राजधानी में कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अगले तीन महीनों में नया कानून लाने की घोषणा की है, जिसमें सुरक्षा मानकों, फीस नियमन, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े प्रावधान शामिल होंगे। इसके साथ ही 924 कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और वित्तीय ऑडिट कराया जाएगा। एक समिति कानून का मसौदा तैयार करेगी, जबकि नगर निगम और संबंधित विभाग सभी संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस, सीलिंग और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


