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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: परिवार में सरकारी नौकरी होने पर नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

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पटना हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई आश्रित पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो दूसरे आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि यह नियम तब भी लागू रहेगा, चाहे सरकारी कर्मचारी परिवार से अलग रहता हो या आर्थिक सहायता न देता हो। कोर्ट के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक राहत देना है, न कि रोजगार का स्थायी अधिकार प्रदान करना। इसी आधार पर याचिका खारिज कर राज्य सरकार की नीति को सही ठहराया गया।

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