नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए हंगामे पर दिल्ली की एक अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि की कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के तरीके की तीखी आलोचना करते हुए इसे असहमति जताने का अनुचित तरीका करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया यह शर्टलेस विरोध प्रदर्शन सार्वजनिक व्यवस्था पर एक सीधा हमला था जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीतिक छवि को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने शनिवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।


