बिहार सरकार में पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। मामले में अदालत ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होने के बावजूद दोबारा मंत्री बनाए गए, जो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(4) की भावना का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट अब सभी पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई करेगा।


