नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन नीति में किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (ई-20) की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। मामला एक एथेनॉल निर्माता कंपनी द्वारा कम आवंटन मिलने की शिकायत से जुड़ा है। कंपनी का कहना था कि उसकी उत्पादन क्षमता अधिक होने के बावजूद उसे अपेक्षा से कम आपूर्ति आदेश मिला। वहीं सरकार ने दलील दी कि किसी एक कंपनी की मांग मानने से पूरी आवंटन नीति प्रभावित होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा है।


