नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद Raghav Chadha की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर साझा किए गए कथित अपमानजनक और भ्रामक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पहली नजर में कुछ पोस्ट उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले और मानहानिकारक प्रतीत होते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एआई से तैयार डीपफेक वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरें और गलत जानकारी के जरिए उनकी पहचान व प्रतिष्ठा को प्रभावित किया गया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला व्यक्तित्व अधिकारों का नहीं, बल्कि कथित मानहानि से जुड़ा है, जिसकी आगे सुनवाई जारी रहेगी।


